उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना और उनके बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है। यह योजना बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग देकर उनका सशक्तिकरण करती है।
Table of Contents
भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ
- जन्म के समय सहायता:
- बेटी के जन्म पर परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।
- मां को 5100 रुपये दिए जाते हैं।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन:
- कक्षा 6 में प्रवेश पर 3000 रुपये।
- कक्षा 7 में 5000 रुपये।
- कक्षा 8 में 7000 रुपये।
भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तें
- परिवार की वार्षिक आय:
- परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पंजीकरण:
- बच्ची का जन्म आंगनवाड़ी केंद्र में एक वर्ष के भीतर पंजीकृत होना चाहिए।
- टीकाकरण:
- बच्ची का स्वास्थ्य टीकाकरण पूरा होना चाहिए।
- लाभ की सीमा:
- एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
भाग्यलक्ष्मी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र।
- माता-पिता का आधार कार्ड।
- परिवार का बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर।
भाग्यलक्ष्मी आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा और मांगी गई जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
नोट: योजना का उद्देश्य बेटी के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।